Bihar Land Mutation : बिहार में अब जमीन दाखिल-खारिज को लेकर आया नया निर्देश, अब जिला अधिकारियों को करना होगा यह काम।

Bihar Land Mutation : अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आप सभी को बता दे की बिहार में जमीन दाखिल-खारिज को लेकर एक नया निर्देश जारी किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से दाखिल खारिज के मामले को लेकर पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देश को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। विभागीय सचिव जय सिंह के तरफ से बुधवार को जिला अधिकारियों को पत्र लिखा गया जिसमें कहा गया कि वह अपने स्तर से जांच करें और देखें की दिशा निर्देशों का सही तरीका से दाखिल-खारिज आवेदन का निबटारा हो रहा है या नहीं।

Bihar Land Mutation : बिहार में दाखिल-खारिज को लेकर नए निर्देश हुआ जारी।

बिहार में जमीन दाखिल खारिज पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से पिछले साल 1 मार्च को फिको सिस्टम को लागू किया गया था। इसके बाद अब यह कहा गया है कि आवेदनों के निवारण में इसका अनुपालन किया जाए। सम – विषम के आधार पर हल्के की जिम्मेदारी तय की गई थी।

सम संख्या वाले जो हल्के थे उसकी जिम्मेवारी अंचलाधिकारी को दिया गया था और जो विषम संख्या वाला हल्का था उसकी जिम्मेदारी राजस्व अधिकारी को दिया गया था। इसके साथ ही यह कहा गया था कि दाखिल खारिज का निष्पादन इसी व्यवस्था से हो। त्रुटि जांच के लिए अंचल अधिकारी संबंधित राजस्व कर्मचारी को आवेदन अग्रसारित करेंगे।

इसके अलावा यह कहा गया है कि राजस्व कर्मचारी तीन कार्य दिवस में रिपोर्ट करेंगे की आवेदन में दिए गए दस्तावेज सही है या नहीं। अगर दस्तावेज में किसी भी प्रकार के कोई त्रुटि मिलती है तो इंचलाधिकारी 24 घंटे के अंदर उसे सुधार के लिए आवेदक को लौटा दें।

सॉफ्टवेयर में ऐसी व्यवस्था मौजूद है कि 24 घंटे के अंदर त्रुटि पूर्ण आवेदक रैयत के लोगों में अपने आप भी लौट जाएगा। दाखिल खारिज के किसी आवेदक का हर हाल में 75 दिनों के भीतर निपटारा होगा।

अधिक राशि वसूली पर वापसी

आपको बता दे की जमीन लगान में ऑनलाइन भुगतान के दौरान अगर अधिक राशि बस 16 गया हो तो इसकी वापसी भी किया जाएगा। विभाग के तरफ से इसके लिए बुधवार को अलग आदेश दिए गए हैं। इसके अनुसार अधिक राशि की वापसी इस खाते में किया जाएगा जिससे कि भुगतान किया गया है।

विशेष जमीन सर्वेक्षण को लेकर आम सभा

इसके अलावा अन्य मामले में नाव कोठी बेगूसराय प्रखंड कार्यालय स्थित विमर्श कच्छ में नाव कोठी पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता मुख्य राष्ट्रपति कुमार ने की।

आपको बता दी की बिहार विशेष सर्वेक्षण के बारे में उपस्थित ग्रामीणों से कहा गया कि अपनी जमीन की मेरे को ठीक-ठाक बना दे और उसे सीमाकित करें। भूमि के स्वामित्व संबंधित समस्त दस्तावेजों को यथासंभव आवेदन कर अथवा खेसरा वार विवरण प्रपत्र टू में भरकर शिविर में जमा कर दें।

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1 thought on “Bihar Land Mutation : बिहार में अब जमीन दाखिल-खारिज को लेकर आया नया निर्देश, अब जिला अधिकारियों को करना होगा यह काम।”

  1. Dakhil kharij karne hetu Sarkar ke rajasv karmchari AVN padadhikari niswarth bhav se karna chahte hain to Janata ki pareshani AVN dakhil kharij ki pending samapt ki ja sakti hai sel deed mein kisi tarah ka truti Ho to use Pratham report mein hi reject Kiya ja sakta hai uske liye jimmevar swayam vikreta AVN kharidari honge dakhil kharij karne Wale rajasv karmchari Ko man shuddh hona chahie kam karne mein dil hona chahie Anish swabhav niswarth hona chahie

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