कटे-फटे नोट बदलने को लेकर RBI ने जारी किया नया नियम ,जाने पूरी जानकारी विस्तार से।।

RBI Issued New Rules Regarding Exchange Of Mutilated Notes : एटीएम से ट्रांजैक्शन करते टाइम कई बार एटीएम से पुरानी या कटे-फटे नोट निकाल जाते हैं या फिर खरीदारी करते समय कटे-फटे नोट मार्केट से ले लेती है। ऐसे में ये नोट ऐसी होती हैं जिन्हें चलाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके पास में भी कटे फटे नोट या गंदे नोट उपलब्ध है तो आप सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप इन नोटों को बहुत ही आसानी से बैंक में जाकर बदल सकते हैं।

बता दें कि नोट को बदलने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कड़े नियम बनाए हैं। ऐसे में आरबीआई का नियम यह कहता है कि बैंक इन नोटों को बदलने के लिए कोई भी व्यक्ति को मन नहीं कर सकती हैं। हालांकि कटे-फटे नोटों को लेकर बैंक ने भी कुछ नियम बना रखे हैं। ऐसे में आईए जानते हैं उन नियम के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।

ये हैं आरबीआई का नया नियम

आरबीआई का नियम कहता है कि अगर आपके पास कटे-फटे नोट उपलब्ध है तो आप किसी भी बैंक में जाकर कटे फटे नोट को बदल सकते है। जैसे सरकारी बैंक की शाखाओ, प्राइवेट बैंक करेंसी चेस्ट शाखाओं एवं आरबीआई इश्यू ऑफिस के काउंटरों पर बिना किसी फॉर्म को भरे हैं नोट बदल सकते हैं। बैंक इन नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं।

एटीएम के कटे-फटे नोट

बता दें कि आरबीआई के नियम कहता है कि एटीएम के नोट की जिम्मेदारी बैंक का होता है। ऐसे में एटीएम में पैसे डालने वाले एजेंसी की भी ये जिम्मेदारी नहीं होते हैं कि वो नोट को चेक करें बता दे की नोट में अगर कोई खराबी है तो इसकी जांच बैंक कर्मचारियों की तरफ से ही किए जाने चाहिए। अगर कोई नोट खराब या कटा- फटा या नकली है तो कस्टमर उसे बैंक की ब्रांच में जाकर नोट को बदल सकते हैं। जिस बैंक से एटीएम से उन्होंने ट्रांजैक्शन किए थे।

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नोट बदलने के लिए RBI के नियमों में इसकी सीमा भी किए गए हैं तय

आप लोगों को बता दें कि नोट बदलने के लिए आरबीआई के नियमों में इसकी सीमा भी तय किए गए हैं। ऐसे में नियम के मुताबिक एक बार में सिर्फ 20 नोट ही आप सभी लोग बदल सकते हैं और इन नोटों की कीमत ₹5000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बता दें कि यदि 20 नोट से अधिक खराब नोट है तो उसे लेनदेन शुल्क लिए जाएंग।

इस तरह के नोट बदल सकते हैं आप सभी

बता दे की ऐसे नोट जिन पर सीरियल नंबर , महात्मा गांधी का वाटर मार्क और राज्यपाल की शपथ दिखाई दे रहे हैं तो इन नोटों को बैंक में बदले जा सकते हैं। हालांकि बुरी तरह जले, नोटों को बदलना नहीं जा सकता है। ऐसे नोट रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में जमा किया जा सकता है।

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जानिए अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करते हैं तो क्या करना चाहिए

अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार कर देते हैं तो आपके पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का विकल्प उपलब्ध है। ऐसे में उसे बैंक पर ₹10000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकते हैं।

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